PM Krishi Sinchai Yojana 2026: खेतों के लिए मिलती है 55% तक सब्सिडी

By: Bablu Kumar

On: June 22, 2026

Follow Us:

PM Krishi Sinchai Yojana 2026

भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी हमारे देश के करोड़ों किसान भाई अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पूरी तरह से मानसून (बारिश) पर निर्भर हैं। कभी सूखा तो कभी कम बारिश के कारण फसलें खराब हो जाती हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों की इसी समस्या को दूर करने और हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा PM Krishi Sinchai Yojana 2026 चलाई जा रही है।

इस योजना का मुख्य नारा “हर खेत को पानी” और “प्रति बूंद अधिक फसल” (Per Drop More Crop) है। इसके तहत किसानों को अपने खेतों में आधुनिक सिंचाई उपकरण (जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम) लगाने के लिए 45% से लेकर 55% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है।

यदि आप भी अपने खेत के लिए सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। इसमें आवेदन से लेकर पात्रता तक की पूरी जानकारी दी गई है।

PM Krishi Sinchai Yojana 2026 क्या है?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) केंद्र सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के उन सभी कृषि योग्य खेतों तक पानी पहुँचाना है जहाँ सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। इसके साथ ही, यह योजना पानी की बचत करने के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे टपक सिंचाई (Drip Irrigation) और फव्वारा सिंचाई (Sprinkler Irrigation) को बढ़ावा देती है। इससे कम पानी में भी दोगुनी फसल पैदा की जा सकती है।

योजना के मुख्य उद्देश्य (Objectives)

  • मानसून पर निर्भरता कम करना: देश के हर कोने में सिंचाई के साधन (जैसे तालाब, नहर, बोरवेल) तैयार करना ताकि किसान बारिश के भरोसे न रहें।
  • पानी की बर्बादी रोकना: पारंपरिक तरीके से सिंचाई करने पर बहुत सा पानी बहकर बर्बाद हो जाता है। आधुनिक उपकरणों से 40% से 70% तक पानी की बचत होती है।
  • लागत में कमी और पैदावार में बढ़ोतरी: सही समय और सही मात्रा में पानी मिलने से फसलों की पैदावार बढ़ती है और डीजल व बिजली का खर्च कम होता है।

PM Krishi Sinchai Yojana Overview 

योजना का नामप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY 2026)
किसके द्वारा शुरू की गईकेंद्र सरकार (कृषि एवं जल शक्ति मंत्रालय)
मुख्य नाराहर खेत को पानी / प्रति बूंद अधिक फसल
सब्सिडी राशि45% से 55% तक (सिंचाई उपकरणों पर)
लाभार्थीदेश के सभी वर्ग के किसान भाई
आधिकारिक वेबसाइटpmksy.gov.in

योजना के 4 मुख्य भाग (Major Components)

यह योजना पूरे देश में चार अलग-अलग हिस्सों में काम करती है, ताकि पानी के स्रोत से लेकर खेत तक काम आसान हो सके:

  1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP): इसके तहत देश की उन बड़ी और मध्यम नहर परियोजनाओं (Canal Projects) को तेजी से पूरा किया जाता है जो सालों से अधूरी पड़ी थीं।
  2. हर खेत को पानी (HKKP): इसके जरिए छोटे तालाबों का निर्माण, कुओं का जीर्णोद्धार और पारंपरिक जल स्रोतों को दोबारा जीवित किया जाता है।
  3. प्रति बूंद अधिक फसल (Per Drop More Crop): यह सीधे व्यक्तिगत किसानों से जुड़ा भाग है। इसके तहत खेतों में ड्रिप (टपक) या स्प्रिंकलर (फव्वारा) पाइपलाइन लगाने पर सब्सिडी दी जाती है।
  4. जलग्रहण क्षेत्र विकास (Watershed Development): इसके तहत वर्षा के पानी को रोकने के लिए चेक डैम और छोटे बांध बनाए जाते हैं जिससे जमीन का वाटर लेवल (भूजल स्तर) ऊपर आ सके।

सिंचाई उपकरणों पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

योजना के ‘Per Drop More Crop’ घटक के तहत सरकार किसानों को उनकी श्रेणी के हिसाब से सब्सिडी देती है:

  • छोटे और सीमांत किसान (Small & Marginal Farmers): जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) या उससे कम जमीन है, उन्हें उपकरणों की कुल लागत पर 55% की सब्सिडी मिलती है।
  • अन्य बड़े किसान (Other Farmers): जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, उन्हें 45% की सब्सिडी दी जाती है।
  • ceiling (अधिकतम सीमा): एक किसान इस योजना के तहत अधिकतम 5 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकता है।

PM Krishi Sinchai Yojana के लिए योग्यता (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें जरूरी हैं:

  • आवेदक के पास अपने नाम पर खेती योग्य कृषि भूमि (Agricultural Land) होनी चाहिए।
  • देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसके लिए पात्र हैं।
  • जो किसान पट्टे (Lease) पर जमीन लेकर खेती करते हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते उनके पास कम से कम 7 साल का वैध एग्रीमेंट हो।
  • खेत के पास पानी का कोई न कोई निश्चित स्रोत (जैसे कुआं, बोरवेल, तालाब या नहर कनेक्शन) होना चाहिए ताकि उपकरण जोड़े जा सकें।

इसे भी पढ़ें: PM Fasal Bima Yojana 2026: फसल बर्बाद होने पर मिलता है पूरा मुआवजा

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

आवेदन करते समय आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी:

  1. आधार कार्ड।
  2. जमीन के दस्तावेज (खसरा, खतौनी या जमाबंदी नकल)।
  3. बैंक खाता पासबुक (जो आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि सब्सिडी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी DBT से आएगी)।
  4. पहचान पत्र (Voter ID या राशन कार्ड)।
  5. पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
  6. अधिकृत कंपनी से लिया गया सिंचाई उपकरण का कोटेशन (Quotation/Estimate)।

PM Krishi Sinchai Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? 

किसान भाई इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmksy.gov.in पर जाएं। (ध्यान दें: कई राज्यों ने अपने खुद के कृषि या उद्यानिकी (Horticulture) पोर्टल बनाए हुए हैं, जहाँ से सीधे आवेदन होता है)।
  2. रजिस्ट्रेशन करें: होमपेज पर ‘Farmer Registration’ या ‘Apply for Subsidy’ के लिंक पर क्लिक करें।
  3. जानकारी दर्ज करें: फॉर्म में अपना नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स बिल्कुल सही-सही भरें।
  4. जमीन और फसल की जानकारी: अपने भूमि रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर दर्ज करें और बताएं कि आप कौन सी फसल के लिए ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं।
  5. डॉक्यूमेंट अपलोड करें: मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके सबमिट करें।
  6. भौतिक सत्यापन (Physical Verification): फॉर्म सबमिट होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी आपके खेत का दौरा करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद सब्सिडी पास होकर आपके बैंक खाते में आ जाएगी।

ऑफलाइन तरीका: यदि ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत आए, तो आप अपने नजदीकी ब्लॉक (Block) के कृषि अधिकारी, जिला कृषि कार्यालय या ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक से संपर्क करके ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

PM Krishi Sinchai Yojana 2026 देश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह न सिर्फ पानी की बचत करती है बल्कि खाद और मजदूरी के खर्च को भी कम करती है। अगर आप कम पानी में अपनी फसलों से बंपर मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाकर अपने खेत में ड्रिप या फव्वारा सिंचाई प्रणाली जरूर लगवानी चाहिए।

PM Krishi Sinchai Yojana FAQs

Q1: क्या ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम हम किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं?

Ans: नहीं, आपको केवल सरकार द्वारा रजिस्टर्ड और BIS (Bureau of Indian Standards) मार्क वाली अप्रूव्ड कंपनियों से ही उपकरण खरीदने होंगे, तभी सब्सिडी मिलेगी।

Q2: क्या इस योजना में केवल नकदी फसलों (जैसे गन्ना, केला) के लिए ही सब्सिडी मिलती है?

Ans: नहीं, आप अनाज वाली फसलों (धान, गेहूं), दलहन, तिलहन और बागवानी (सब्जियों और फलों) सभी के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

Q3: क्या एक बार सब्सिडी मिलने के बाद दोबारा आवेदन किया जा सकता है?

Ans: सरकार के नियमों के अनुसार, एक किसान एक ही जमीन के टुकड़े के लिए 7 साल में केवल एक ही बार इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ ले सकता है।

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के नियम, सब्सिडी प्रतिशत और आवेदन की प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में वहां की राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार थोड़ी बदल सकती है। आवेदन करने से पहले अपने जिले के कृषि विभाग या आधिकारिक पोर्टल pmksy.gov.in पर जाकर नियमों की पुष्टि अवश्य कर लें। हमारी वेबसाइट किसी भी तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

Join WhatsApp
Join Now →
Join Telegram
Join Now →

Bablu Kumar

नमस्ते, मैं बबलू कुमार हूँ। मैंने 2022 में PCM विषय से BSc पूरी की है इस वेबसाइट पर मैं आपके लिए सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और परीक्षा की तैयारी से जुड़ी सही और तेज जानकारी लाता हूँ। मेरा मकसद है कि कोई भी जरूरी भर्ती या योजना आपसे छूटे नहीं।

Leave a Comment